नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ यौन शोषण के एक मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
पीड़िता का आरोप था कि जब वह इस मामले की शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंची तो आप नेता के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
पीड़िता ने विश्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला 16 मार्च तक सुरक्षित रख लिया था।
पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर कहा था कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था, जिससे विश्वास पर लगे आरोप साबित होते हों।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को इस बात की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा था कि क्या शिकायत के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज की गई या नहीं।