नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 5,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार व्यवसायी गगन धवन द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने ईडी को 29 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
धवन को छह दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। धवन को एक नवंबर को उसके दक्षिण दिल्ली स्थित निवास से संदेशरा समूह द्वारा कथित तौर पर 5000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में धनशोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि वह संपत्ति खरीदने तथा अन्य शेल कंपनियों में रकम भेजने में शामिल था। ईडी अधिकारियों के मुताबिक धवन ने वड़ोदरा स्थित स्टर्लिग बायोटेक कंपनी से संबंधित बैंक कर्ज धोखाधड़ी में मदद की थी।
ईडी की कार्रवाई से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने धोखाधड़ी मामले में स्टर्लिग बायोटेक, उसके निदेशकों चेतन जयंतीलाल संदेशरा, दीप्ति चेतन संदेशरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतीलाल संदेशरा और विलास जोशी समेत अन्य पर मामला दर्ज किया था।