नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आपराधिक वाद दायर किया गया है।
वाद में ओवैसी पर राष्ट्रद्रोह और विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी करने की मांग की है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा स्थित मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट मुनीश मरकान की अदालत में दायर इस वाद पर 22 मार्च को सुनवाई होगी।
शिकायत में ओवैसी के 13 मार्च को भारत माता की जय नहीं बोलने संबंधी बयान का हवाला देते हुए उनके बयान को नफरत और दुश्मनी की भावना को फैलाने वाला बताया है।
याचिकाकर्ता ने करावल नगर पुलिस थाना के एसएचओ को ओवैसी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (राजद्रोह) और 153-ए (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है।