नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्रधिकरण (डीडीए) की लोकप्रिय आवास योजना में इस साल 13,148 फ्लैट्स बिक्री की स्कीम आने वाली है। इसके लिए दिल्लीवासी मार्च में आवेदन भर सकेंगे।
डीडीए के अनुसार स्कीम का मई में ड्रॉ निकाला जाएगा और जून-जुलाई से ड्रॉ के विजेताओं को फ्लैट्स का पजेशन दिया जाने लगेगा। ड्रॉ के बाद फ्लैट लेने से मना करने पर डीडीए रजिस्ट्रेशन मनी जब्त कर लेगा।
इस स्कीम के लिए डीडीए ने करीब 8-9 बैंक से बात की है जो कि लोगों को आवेदन करते समय लोन मुहैया कराएंगे। डीडीए के प्रमुख आयुक्त जे. पी. अग्रवाल के अनुसार हर बार की तरह बैंक इस योजना में आवेदन करने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए राशि लोन में देंगे।
वहीं डीडीए का कहना है कि यदि ड्रा में नाम निकलने वाले व्यक्ति ने बाद में फ्लैट लेने से इनकार किया तो उसके द्वारा आवेदन के समय जमा की गई रजिस्ट्रेशन राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
डीडीए के अनुसार इन फ्लैट्स में 11,671 एलआईजी, 398 एमआईजी, 79 एचआईजी और 437 जनता फ्लैट्स शामिल हैं। वहीं इसमें आवेदन करने वाले लोगों को जनता फ्लैट्स के लिए 1 लाख रुपए, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स के लिए 2 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन राशि जमा करानी होगी।
आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ता ड्रा निकलने से तीन दिन पहले तक ही अपना नाम वापस ले सकता है। यदि वह ड्रा निकलने से एक-दो दिन पहले अपना नाम वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई रजिस्ट्रेशन राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
डीडीए के इस फैसले का सभी बैंकों द्वारा विरोध किया जा रहा है लेकिन डीडीए अपने इस फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं है।