नई दिल्ली। अपने 12 अंकों की आधार संख्या को बैंक खातों और स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है।
सरकार ने बुधवार को यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की थी।
अधिसूचना के मुताबिक ‘आधान संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें’ की जगह पर अब इसमें ‘आधार संख्या, पैन या फार्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें’ की बात कही गई है।
इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी।