नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैनै से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है।
सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।