वाशिंगटन। दिल्ली में पिछले दिसंबर में अमेरिका की वेब आधारित टैक्सी कंपनी उबेर के चालक द्वारा कथित दुष्कर्म का शिकार हुई पीडिता ने अमेरिका की अदालत में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उसने अपनी शिकायत में लिखा है कि कंपनी यात्रियों की सुरक्षा की अनदेखी करते हुए सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान दे रही है।
महिला ने कैलिफोर्निया की एक जिला अदालत में दर्ज अपनी 36 पृष्ठों की शिकायत पत्र में मांग की है कि यात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर विश्वभर में किए जा रहे इसके विस्तार पर रोक लगाई जाए। महिला ने उबेर द्वारा सुरक्षा में कोताही करने के कारण उसके साथ हुए क्रूरतम दुष्कर्म की घटना पर मुआवजे की मांग की है।
महिला ने शिकायत में मांग की है कि उबेर को एक स्थायी आदेश दिया जाए कि यह गैरकानूनी कृत्य के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से दृढ़ कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऎसी घटनाएं न हो।
न्यूयार्क में उसके वकील डगलस एच.विगडोर ने बयान जारी कर कहा कि उबेर यात्रियों की सुरक्षा पर काफी कम ध्यान देता है, जिसे सिर्फ आधुनिक समय की इलेक्ट्रानिक यात्रा कह सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हम हमारे मुव्वकिल को हुए शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए उबेर को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, जबकि साथ ही यह भी चाहते हैं कि अदालत उबेर द्वारा सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाए जाने को लेकर आदेश जारी करे, जो कि वह स्वेच्छा से नहीं चाहता।
विगडर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह मुकदमा सकारात्मक बदलाव लाएगा, ताकि यह विश्वभर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जो उबेर जैसी कार मैं बैठने के गंभीर खतरे से अनजान हैं।
हालांकि, उबेर के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम भयावह अपराध की पीडिता के प्रति हार्दिक संवेदना जाहिर करते हैं। हम आरोपी की जिम्मेदारी तय करने और उसके खिलाफ क ार्रवाई के लिए अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि आरोपी चालक शिव कुमार यादव के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म मामले में सुनवाई चल रही है। दिल्ली ने उबेर तथा अन्य वेब आधारित टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उबेर ने दिल्ली में दोबारा इसकी सेवा शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसने रेडियो टैक्सी लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है और “इन-एप आपातकालीन बटन” जैसी तकनीक के जरिये सुरक्षा में सुधार लाएगा।