मुंबई। साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान बिना अनुमति के कथित तौर पर रैली करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को यहां एक कोर्ट में पेश हुए।
कुर्ला की अदालत ने बीते साल 9 दिसम्बर को केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से हमेशा के लिए छूट दे दी थी। बहरहाल मजिस्ट्रेट रिचा खेडेकर ने आप नेता को निर्देश दिया था कि बुधवार को पेश होकर जमानत बांड भरें।
मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जाने की अनुमति दे दी जब उनके सहयोगी सतीश जैन उनकी जमानत लेने को तैयार हो गए। मानखुर्द में आप उम्मीदवार मीरा सांन्याल और मेधा पाटकर के लिए रैली का आयोजन किया गया था और मुंबई पुलिस ने दावा किया कि वह बिना कार्यक्रम वाली रैली थी।
पुलिस का कहना था कि यातायात पुलिस की अनुमति के बगैर रैली हुई जिसके बाद मार्च 2014 में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
केजरीवाल ने बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर प्राथमिकी रद्द किए जाने की मांग की थी और कुर्ला के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने से छूट देने की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनसे कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हों और अदालत से स्थायी छूट दिए जाने की मांग करें।