नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को विदेशी मुद्रा अधिनियम (एफईआरए) के उल्लंघन मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। मामले की अलगी सुनवाई 28 मई को होगी।
न्यायालय में शुक्रवार को विजय माल्या के वकील द्वारा इस्ताक्षर किया जवाब दाखिल किया। इस पर न्यायालय ने माल्या के वकील को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक माल्या के हस्ताक्षर सहित मूल जवाब न्यायालय में पेश करे। न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर याचिका पर माल्या को नोटिस जारी कर 20 मई तक जवाब मांगा था।
ईडी ने अपनी याचिका में माल्या को मिली छूट को चुनौती देने के साथ ही माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है।