नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ग्रेटर कैलाश की 81 वर्षीया बुजुर्ग के साथ रेप और हत्या के एक मामले में घरेलू नौकर को सश्रम उम्रकैद की सजा दी है।
अतिरिक्त सत्र जज संजीव जैन ने इस घटना को क्रूर और पाशविक घटना करार देते हुए दोषी को मौत तक कैद की सजा दी। घटना सात जुलाई 2004 की है।
दोषी सैफी उक्त महिला के यहां फुलटाइम नौकर था और महिला की देखभाल करता था। सैफी ने रेप करने के बाद चुन्नी से महिला की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद उसे केरोसीन डालकर जला दिया था।
हालांकि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना और दोषी को फांसी की सजा नहीं दी। कोर्ट ने दोषी सैफी पर अठारह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने 31 जनवरी को इस मामले में सैफी को दोषी पाया था और फैसला सुरक्षित कर लिया था।