नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनता दल-युनाइटेड के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह और चुनाव आयोग को पार्टी के शरद यादव गुट की ओर से आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है।
शरद यादव गुट ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न् ‘तीर’ दिए जाने के विरुद्ध याचिका दाखिल की है। न्यायाधीश इंद्रमीत कौर ने आयोग और पार्टी के राज्यसभा सांसद सिंह से इस याचिका पर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को मुकर्रर कर दी।
जद-यू के शरद यादव गुट के नवनियुक्त अध्यक्ष के राजशेखरन ने आयोग के फैसले के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल की है। आयोग ने 25 नवंबर को अपने फैसले में नीतीश के गुट को तीर चुनाव चिह्न् देने का फैसला सुनाया था।
इससे पहले शरद यादव गुट के छोटूभाई वासवा ने 17 नवंबर को दिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। आयोग ने तब जद-यू के चुनाव चिह्न् पर शरद यादव गुट के दावे को खारिज कर दिया था।
आयोग ने नीतीश कुमार के गुट को असली पार्टी बताया था और पार्टी के चुनाव चिह्न् ‘तीर’ को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि नीतीश की अगुवाई वाले गुट के पास विधायकों और जद-यू के राष्ट्रीय परिषद का समर्थन है।
जद-यू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने महागठबंधन से अलग होने और उसके बाद भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के नीतीश कुमार के फैसले से नाराज होकर पार्टी में अपना अलग गुट बना लिया था।