![गर्भपात से जुड़े कानून की समीक्षा करेगा उच्च न्यायालय गर्भपात से जुड़े कानून की समीक्षा करेगा उच्च न्यायालय](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2016/07/law-1.jpg)
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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय गर्भपात से जुड़े कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल 24 हफ्ते के गर्भ वाली एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी है जिस पर अदालत विचार करके नई व्यवस्था दे सकती है।
अब तक कानून के मुताबिक 20 हफ्ते तक का गर्भपात कराया जा सकता है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली महिला का कहना है कि डॉक्टरों के मुताबिक उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण सामान्य नहीं है। इसलिए उसके मानसिक विकारों के साथ जन्म लेने की आशंका है।
महिला की याचिका पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने इसके लिए गुरुवार का दिन तय किया है। इस तरह की एक जनहित याचिका पहले से लंबित है।