नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष व राजद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में उन्हें निचली अदालत जाने को कहा है।
कन्हैया की अंतरिम जमानत आगामी दो सितंबर को खत्म हो जाएगी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने गत 11 अगस्त को हुई मामले में सुनवाई के दौरान कन्हैया को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
न्यायालय में दाखिल याचिका में कन्हैया पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।
दाखिल याचिकाओं में जमानत के बाद कन्हैया के सेना के खिलाफ बयानों और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को देशविरोधी और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करार दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जमानत रद्द करने का फैसला उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया था।