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delhi High Court asks Omar Abdullah's wife to 'gracefully' vacate government bungalow
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हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी को बंगला खाली करने को कहा

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हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी को बंगला खाली करने को कहा
delhi High Court asks Omar Abdullah's wife to 'gracefully' vacate government bungalow
Omar Abdullah's wife
delhi High Court asks Omar Abdullah’s wife to ‘gracefully’ vacate government bungalow

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी को सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। हालांकि अदालत ने इस संबंध में अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है।

न्यायाधीश इंदरमीत कौर ने अब्दुल्ला से अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि आप सम्मानजनक तरीके से सरकारी बंगला खाली करेंगे या फिर इसके लिए हम आदेश जारी करें?’

इस पर पायल के वकील ने कहा कि अदालत को इस संबंध में आदेश पारित करना चाहिए। पायल के वकील के जवाब के बाद अदालत ने कहा कि इस बारे में विस्तृत आदेश दिया जाएगा और उसमें यह भी बताया जाएगा कि पायल और उनके दोनों बेटों को कितने समय में बंगला खाली करना होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में उमर अब्दुल्ला जब मंत्री बने थे तब उन्हें 7 अकबर रोड पर टाइप 8 का बंगला आवंटित किया गया था। अब्दुल्ला की पत्नी अपने दो बेटों के साथ इस बंगले में रह रही हैं। पायल और उनके बच्चों को ‘जेड’ और ‘जेड प्लस’ सुरक्षा मिली हुई है।

गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी बंगला खाली करने के सरकारी आदेश के बाद गत 16 अगस्त को निचली अदालत ने पायल से सरकारी बंगला खाली करने को कहा था। पायल ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।