नई दिल्ली। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दी गई पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दी है।
कोर्ट में पुलिस ने कहा कि चौटाला पैरोल की शर्तों और कानून का उल्लंघन करते हुए जनसभाएं कर रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने चौटाला की पैरोल कैंसिल करते हुए उन्हें तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि छह फरवरी को हाईकोर्ट ने चौटाला को तीन हफ्ते की पैरोल दी थी। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट द्वारा पेश चौटाला की हेल्थ रिपोर्ट पर चौटाला को पैरोल दी थी।
चौटाला ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छह माह के पैरोल की मांग की थी। आपको बता दें कि चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की बच्ची के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं।
चौटाला के साथ ही उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला और तीन अन्य दोषी भी दस साल कैद की सजा काट रहे हैं।