नई दिल्ली। फर्जी डिग्री विवाद में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर कानूनी शिकंजा कसता दिखाई पड रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आप विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को अंतिम मौका दिया है। अदालत ने सुरेंद्र को डिग्री विवाद से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
उच्च न्यायालय में आप के दिल्ली कैंट से विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की डिग्री फर्जी होने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है। इससे पूर्व की सुनवाई में अदालत ने विधायक, चुनाव अधिकारी सहित 13 को नोटिस जारी कर मामले में चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था।
उल्लेखनीय है कि गत विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र से पराजित हुए भाजपा प्रत्याशी करण सिंह तंवर ने यह याचिका दायर की है। विधायक सुरेंद्र सिंह पर अपने हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है।
याचिका में कहा गया है कि विधायक ने अपने नामांकन के दौरान स्वयं को सिक्किम विश्वविद्यालय से बीए पास बताया है। वह भारतीय सेना में 1997 से 2011 तक एनएसजी कमांडो रहे थे।
उन्होंने वर्ष 2012 में बीए की डिग्री लेने का दावा किया है, जबकि आरटीआई के जवाब में सिक्किम विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने या उससे संबंध किसी भी कॉलेज ने सुरेंद्र सिंह को बीए की डिग्री प्रदान नहीं की है।
तंवर का आरोप है कि विधायक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि आप विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पहले ही फर्जी डिग्री मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।