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Delhi High Court issues restraining orders on bank strike
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दिल्ली हाईकोर्ट की रोक पर बैंक संगठनों की हड़ताल टली

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दिल्ली हाईकोर्ट की रोक पर बैंक संगठनों की हड़ताल टली
Delhi High Court issues restraining orders on bank strike
Delhi High Court issues restraining orders on bank strike
Delhi High Court issues restraining orders on bank strike

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद बैंक कर्मचारियों ने अपनी दो दिन की हड़ताल टाल दी है। भारतीय स्‍टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों के विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरोध में मंगलवार से बैंक कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल होनी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में बैंक संगठनों की ओर से 12 और 13 जुलाई को होने वाली कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संगठनों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के संयम बरतने के आदेश के बाद ये हड़ताल स्थगित कर दी गई है। सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल टलने के बाद मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन बैकों में कामकाज सामान्य होगा।

स्टेट बैंक में सहयोगी बैंकों के विलय के विरोध में मंगलवार को एसबीबीजे समेत अन्य सहयोगी बैंकों और बुधवार को सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बैंक प्रशासनों ने कर्मचारियों कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।