नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक को एक नोटिस जारी किया। याचिका में रिजर्व बैंक के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बैंक ग्राहक के अपने बैंक के एटीएम से अधिकतम पांच बार निकासी की सीमा लगाई गई है और उसके बाद निकासी करने पर प्रति निकासी 20 रूपए शुल्क लगाया गया है।
न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश पी.एस. तेजी की पीठ ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और भारतीय स्टेट बैंक को भी नोटिस जारी किया और 18 फरवरी तक याचिका में उठाए गए मुद्दे का जवाब देने के लिए कहा। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से अनगिनत बार निकासी की सुविधा दिए जाने के लिए आदेश जारी करे।
यह याचिका वकील स्वाति अग्रवाल ने एक अन्य वकील विवेक कुमार टंडन के जरिए दाखिल की है। याचिका में रिजर्व बैंक के 14 अगस्त के निर्देश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें बैंक ग्राहकों द्वारा अपने ही बैंक एटीएम से पांच बार अधिक निकासी करने पर प्रति निकासी 20 रूपए शुल्क लेने के लिए निर्देश दिया गया है।
यह निर्देश एक नवंबर से प्रभावी है। रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंक एटीएम से भी अधिकतम तीन मुफ्त निकासी सुविधा दी है। यह मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलरू और हैदराबाद में प्रभावी है।