नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूपीए सरकार में रेल राज्यमंत्री रहे सांसद अधीर रंजन चौधरी का बंगला खाली करने के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है। दो सदस्यों वाली बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। चौधरी ने बंगले से बेदखल किए जाने की प्रक्रिया रोकने के लिए यह याचिका दाखिल की थी।
पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रदेश अध्य़क्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगला खाली करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को राहत नहीं मिलने पर निराशा जाहिर की है।
चौधरी ने न्यू मोती बाग मार्ग पर बंगला नंबर चौदह के लिए यह स्थगन याचिका दायर की थी। जिस पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और जयंत नाथ ने बुधवार तक बंगले की सुविधाएं जारी रखने का आदेश दिया था।
अधीर रंजन ने केंद्र सरकार की ओर से बंगला खाली कराने की कार्ऱवाई को बदले की भावना करार देते हुए कहा है कि अदालत के स्थगन प्रस्ताव के दौरान ही प्रशासन ने बंगला खाली कराने की कार्रवाई के तहत मंगलवार को उनके बंगले में पानी और बिजली की आपूर्ति रोक दी थी।
चौधरी को टाइप-6 का एक अन्य आवास हुमायूं रोड पर आवंटित किया गया और उनसे टाइप-8 का न्यू मोती बाग मार्ग का बंगला खाली करने को कहा गया है।