नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में स्थित आम आदमी पार्टी को आवंटित बंगले को रद्द करने के उप राज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को खारिज कर दिया है। आप पार्टी का बंगला नंबर-206 दिल्ली के रोसे एवेन्यू पर स्थिति है और यह पार्टी का मुख्यालय है।
न्यायालय का कहना था कि उपराज्यपाल ने बंगाल के आवंटन को रद्द करने के फैसले के पीछे कोई ठोस कारण नहीं दिया है और 12 अप्रेल के आवंटन रद्द करने वाले फैसले में यह नहीं बताया है कि किस नियम-कानून का उल्लंघन हुआ है।
न्यायाधीश विभू बखरु ने इस मामले को उप राज्यपाल के पास वापस भेज दिया और उन्हें आठ सप्ताह के भीतर तर्कसंगत फैसला देने का आदेश दिया है।
आप ने अपनी दलील में कहा था उसका आवंटन रद्द कर दिया गया लेकिन उसी इलाके में अन्य दलों को कार्यालय के लिए आवास आवंटित किए गए। जबकि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के पास आवास होने का अधिकार है।
आप को 31 दिसम्बर, 2015 में रोसे एवेन्यू में बंगला संख्या-206 आवंटित किया गया था। आप को 12 अप्रेल को मिले संदेश में कहा गया था कि कानून और नियमों के विपरीत होने के कारण उप राज्यपाल बैजल ने बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है।
यह आदेश तब आया था जब तीन सदस्यीय शुंगलु समिति ने सरकारी बंगले को आप को उसके कार्यालय के लिए आवंटित किए जाने के कैबिनेट के फैसले पर सवाल उठाया था। नजीब जंग ने उप राज्यपाल रहने के दौरान इस समिति का गठन किया था।