नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने उबेर टैक्सी कंपनी के एक चालक के खिलाफ 27 वर्षीय महिला से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को यहां की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
पुलिस ने महानगर दण्डाधिकारी अजय कुमार मलिक के समक्ष आरोपी शिव कुमार यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें शिव कुमार को दुष्कर्म, अपहरण और जान से मारनी की धमकी देने समेत कई मामलों में आरोपी बनाया है।
अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए 2 जनवरी 2015 की तारीख तय की है। यादव पर पांच दिसंबर की रात गुड़गांव से उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर वापस आ रही महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी चालक का आपराधित रिकॉर्ड है और वह दुष्कर्म के एक अन्य मामले में भी आरोपी था। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि यादव ने 2011 में दक्षिणी दिल्ली में इसी तरह से एक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में वह सात माह तक तिहाड़ जेल में भी रहा था। यादव तीन बच्चों का पिता है।
बाद में पीडिता द्वारा मामला वापस लिए जाने पर उसे रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि चालक ने पांच दिसंबर की रात को तकरीबन 10-10.15 बजे महिला को दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके से टैक्सी में बैठाया था, उस दौरान वह शराब के नशे में था।