नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। जब दिल्ली सरकार ने इस बात पर आपत्ति जताई दिल्ली में सफाई का काम स्थानीय निकाय का है इसलिए इस काम से उसके विधायकों को अलग रखा जाए।
इस पर जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच ने कहा कि ये समस्या का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अभी चिकुनगुनिया और डेंगू का प्रकोप कम हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाएं।
दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है, बर्ड फ्लू की शिकायतें आ रही हैं। बर्ड फ्लू की वजह से चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। इसलिए आप इससे निपटने की तैयारी शुरु कीजिए।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव की ओर से कहा गया कि प्रदूषण दिल्ली के आसपास लोगों को कूड़ा जलाने की वजह से हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कूड़ों के ढेर पर जब दिल्ली सरकार से पूछा तो सरकार ने कोर्ट में कहा कि कूड़ों के ढेर की समस्या इसलिए है क्योंकि नगर निगम काम नहीं कर रही है। तब कोर्ट ने कहा कि आप दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली के एक डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेंगू और चिकुनगुनिया के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए दिल्ली और निगमों को दिशानिर्देश जारी करने की मांग की थी।
बाद में इस सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरु की थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन पर समय से हलफनामा दायर न करने की वजह से पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।