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demonetisation : rbi allows NRIs to exchange old 500, Rs 1000 banknotes up to june 2017
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नोटबंदी : विदेश में रह रहे नागरिकों को पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका

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नोटबंदी : विदेश में रह रहे नागरिकों को पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका
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नई दिल्ली। पिछले साल नोटबंदी के बाद से अबतक विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए रिजर्व बैंक पुराने नोट जमा कराने की नई सुविधा लेकर आया है।

आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विदेश में रह रहे भारतीय 31 मार्च और एनआरआई 30 जून तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भारतीयों के लिए धन जमा कराने की कोई सीमा नहीं है वहीं एनआरआई के लिए फेमा कानून के दायरे में धन जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में इस कानून के तहत 25 हजार रुपया जमा कराया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक इस सुविधा का लाभ एक बार उठाया जा सकता है।

संबंधित व्यक्ति को अपना पहचान पत्र और यह प्रमाण पेश करना होगा की इस दौरान वह विदेश में थे और इससे पहले उन्होंने अपने खातों में कोई पैसा नहीं जमा कराया है। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई प्रवाधान नहीं है।

इन सभी नियमों का पालन कर और केवाईसी से जुड़े प्रावधान पूरा होने की स्थिति में यह धन संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुबंई, दिल्ली, चैन्नई, कोलकाता और नागपुर में उपलब्ध होगी।

इस व्यवस्था से नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारतीय नागरिकों को बाहर रखा गया है। इस व्यवस्था के खिलाफ किसी भी शिकायत के लिए 14 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अपील की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर जाया जा सकता है।