चंडीगढ़। गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध अपराधी करार दिए जाने के बाद, डेरा समर्थकों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई हिंसा को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि जेल में बंद धर्मगुरु को सोमवार को सजा सुनाने के लिए पंचकूला नहीं ले जाया जाएगा।
सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 2002 के दुष्कर्म मामले में डेरा प्रमुख को दो महिला शिष्याओं के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। इस मामले में 50 वर्षीय धार्मिक नेता को 28 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
अपराधी सिद्ध होने के बाद राम रहीम को रोहतक जेल ले जाने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया था। उसे सानोरिया के जिला जेल में रखा गया है, जो रोहतक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने यहां मीडिया से शनिवार को कहा कि डेरा प्रमुख को सजा सुनाने के लिए सुरक्षा कारणों से पंचकूला नहीं लाया जाएगा।
डीजीपी ने कहा कि उसे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जा सकती है, या जरूरत पड़ी तो अदालत को वहां (रोहतक जेल में) लगाया जाएगा।
हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस देसाई ने उन खबरों को खारिज किया कि दोषसिद्ध अपराधी धार्मिक गुरु को जेल में राज्य प्रशासन और पुलिस द्वारा वीआईपी सुविधा दी जा रही है।
डीजीपी और मुख्य सचिव ने हालांकि इसके बारे में सफाई नहीं दी कि डेरा प्रमुख की बेटी का दावा करने वाली एक महिला को धर्मगुरु को हिरासत में लेने के बाद हेलीकॉप्टर में जेल ले जाने के दौरान साथ ले जाने की अनुमति क्यों दी गई।
यहां से सटे पंचकूला शहर में जहां सीबीआई की अदालत ने फैसला सुनाया था। वहां डेरा समर्थकों ने शुक्रवार को हिंसा की और उत्पात मचाया, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई, वाहनों को जलाया और करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया।