Warning: Undefined variable $td_post_theme_settings in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/news/wp-content/themes/Newspaper/functions.php on line 54
कोर्ट के आदेश बेअसर, शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को जाने से रोका - Sabguru News
Home Breaking कोर्ट के आदेश बेअसर, शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को जाने से रोका

कोर्ट के आदेश बेअसर, शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को जाने से रोका

0
कोर्ट के आदेश बेअसर, शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को जाने से रोका
despite high court ruling, women prevented from entering Shingnapur shani temple
despite high court ruling, women prevented from entering Shingnapur shani temple
despite high court ruling, women prevented from entering Shingnapur shani temple

अहमदनगर। बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद महिलाओं को शनिवार को महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया।

भूमाता ब्रिगेड की महिलाएं जब मंदिर में प्रवेश करने गई, तो पुलिस और स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध क्या और उन्हें मुख्य परिसर में जाने नहीं दिया।

भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने इसे अदालत के निर्देशों की अवमानना बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री और सभी संबंधित लोगों पर मामला दर्ज करने का ऐलान किया है।

इससे पहले भी तृप्ति देसाई ने कहा था कि अगर अदालत के आदेश के बाद भी उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका गया तो वह मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत के निर्देशों की अवमानना के तहत एफआईआर दर्ज कराएंगी।

मंदिर प्रशासन का कहना है कि वह महिलाओं को वहां तक नहीं जाने देंगे जहां पर पुरुषों को जाने नहीं दिया जाता है। मंदिर समिति का कहना है कि उन्हें कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। वह इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले के जाएंगे।

जानकारी हो कि महिलाओं को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जिस पर अदालत ने शुक्रवार को निर्देश देते हुए कहा था कि पूजा स्थलों पर जाना महिलाओं का मूल अधिकार है।

हर वह मंदिर जहां पुरुषों को प्रवेश की अनुमति है, वहां महिलाएं भी जा सकती हैं। जहां किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं, वहां महिलाएं भी नहीं जा सकतीं। प्रदेश सरकार ने भी प्रवेश के दौरान ब्रिगेड कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की बात कही थी।