चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ ने मेलूर मजिस्ट्रेट अदालत में दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दंपती ने अभिनेता धनुष को अपना जैविक संतान होने का दावा किया था और मासिक 65,000 रुपए की देखभाल के लिए भुगतान करने की मांग की थी।
लोकप्रिय तमिल फिल्मों के नायक धनुष तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा के पुत्र हैं और वह अभिनेता रजनीकांत के दामाद हैं।
पिछले साल कथिरसन और मीनाक्षी नाम के दंपती ने तमिलनाडु के मदुरै जिले की मेलूर मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर की थी।
दंपति ने इसे लेकर शारीरिक पहचान साक्ष्य भी जमा किए थे और अदालत ने इसके चिकित्सकीय जांच के आदेश दिए थे। चिकित्सक दल ने धनुष की जांच के बाद पहचान के सबूतों को खारिज कर दिया।
धनुष ने इसे लेकर मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ से संपर्क किया और मामले को अलग मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने अदालत से कहा कि यह मामला उनसे पैसे ऐठने के लिए किया गया है।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धनुष की याचिका को अनुमति दी और इसकी सुनवाई अलग मजिस्ट्रेट अदालत में की गई।