लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्रदेश के बाहर संचालित बसों में भी विकलांगों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है। पहले यह सुविधा प्रदेश की सीमा के अंदर ही मान्य थी। इस संबंध में मौजूदा नियमावली में आवश्यक संशोधन किया गया है।
प्रमुख सचिव, महेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी आदेश के अनुसार शयनयान एवं वातानुकूलित वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा मान्य नहीं होगी। इस सुविधा को आधार से भी लिंक किया जाएगा।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक, सभी जिलाधिकारी एवं मंडल उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।दिव्यांग का अर्थ है सुंदर अंग वाला। प्रधानमंत्री ने भावुकता में यह शब्द गढ़ा है, जो विकलांग शब्द का बिल्कुल उल्टा है।