इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विवादित विशेष सैन्य अदालतों को शुक्रवार को बहाल कर दिया गया।
राष्ट्रपति ममनून हुसैन इसे संबंधित विधेयक को संतुति प्रदान की जिसके साथ ही ये अदालतों बहाल हो गईं। हुसैन ने पाकिस्तान सेना अधिनियम और 28वें संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
इन विधेयकों को नेशनल असेंबली और सीनेट ने अलग अलग पारित किया था। पेशावर में सैनिक स्कूल पर आतंकी हमले के बाद जनवरी, 2015 में सैन्य अदालतों का गठन किया था। इस हमले में 150 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल थे।
इनका गठन शुरूआत में दो साल के लिए किया गया था और इस हिसाब ने इनकी मियाद सात जनवरी, 2017 को पूरा हो गया था।
इसके बाद पाकिस्तान सरकार इन अदालतों का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाने की खातिर विपक्षी दलों को मनाने का प्रयास कर रही थी।