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पत्नी पर 'जिन्न' का साया, पति को मिला तलाक - Sabguru News
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पत्नी पर ‘जिन्न’ का साया, पति को मिला तलाक

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पत्नी पर ‘जिन्न’ का साया, पति को मिला तलाक
jinn
dubai court grants divorce to man claiming genie has genie possessed his wife

दुबई। तलाक मिलने का एक अजीबो गरीब वाकया सामने आया है। पति और पत्नी के बीच ‘वो’ के कारण पत्नी पति के साथ सेक्स से इनकार करने लगी। तंग आकर पति ने कोर्ट में दर्ख्वास्त लगा दी और कोर्ट ने पति की बात जायज मानते हुए हुए पत्नी से तलाक मंजूर कर लिया।…

दरअसल यह ‘वो’ कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्न बताया जा रहा है। एक पति और पत्नी के रिश्ते के बीच एक जिन्न आ गया था। पत्नी से अत्यधिक लगाव के बावजूद पति को लगने लगा की उसकी पत्नी उसे सेक्स के लिए इनकार करती है। पत्नी ने कुछ दिन बाद अपनी परेशानी के बारे में पति को साफ कह दिया कि इस बारे में वह उसके परिवार वालों से बात कर ले। जब पति अपनी पत्नी के परिजनों के पास इस बात की शिकायत करने पहुंचा तो अजीबो गरीब सच सामने आया।

पत्नी के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी पर जिन्न का साया था। इस बला से छुटकारा दिलाने की बहुत कोशिश की गई पर किसी मौलवी और पीर को सफलता नहीं मिली। इसी जिन्न के कारण उनकी बेटी का व्यवहार सामान्य नहीं है।

यह बात सुनकर पति सन्न रह गया। आखिरकार उसने दुबई की शरीय कोर्ट में तलाक का केस दाखिल किया। पीडि़त शख्स के वकील ने महिला पर उसकी पत्नी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। कोर्ट में तर्क दिया गया कि महिला और उसके परिवार वालों ने रिश्ता करने से पहले ईमानदारी नहीं बरती। पीडि़त को यह नहीं बताया कि उसकी होने वाली पत्नी को कोई समस्या है। इस बारे में तब खुलासा किया जब मर्ज बढ़ गया। इसलिए महिला को भरण पोषण का मुआवजा पाने का हक भी नहीं है।

पीडि़त पति की वकील की तरफ से पेश तलाक की अर्जी कोर्ट ने इस आधार पर मंजूर कर ली। हालांकि मुआवजे को लेकर कोर्ट ने कोई रियायत देने से इनकार कर दिया। पत्नी से तलाक पाने की एवज में उसे ४० हजार दिरहम यानी ६.६५ लाख रुपए अदा करने का निर्देश दिया।

मुआवजा राशि को लेकर पति ने अपीलीय कोर्ट में गुहार लगाई। अपीलीय कोर्ट ने भी तलाक बरकरार रखा लेकिन मुआवजा निर्देश को खारिज कर दिया। अपीलीय कोर्ट ने माना कि महिला ईमानदार नहीं थी तथा उसने जिन्न वाली बात पति से छिपाई इसलिए उसे भरण पोषण पाने का हक नहीं है।

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