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EC gives 19 AAP MLAs time till oct 21 in office of profit case
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चुनाव आयोग ने 19 विधायकों को जवाब देने के लिए 3 और दिन दिए

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चुनाव आयोग ने 19 विधायकों को जवाब देने के लिए 3 और दिन दिए
Election Commision gives 19 AAP MLAs time till oct 21 in office of profit case
Election Commision gives 19 AAP MLAs time till oct 21 in office of profit case
Election Commision gives 19 AAP MLAs time till oct 21 in office of profit case

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 19 विधायकों को अपना जवाब देने के लिए 21 अक्टूबर तक का समय दिया।

आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करना था पर नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत और जंगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार को छोड़कर 19 विधायकों ने चुनाव आयोग को अपना जवाब नहीं दिया।

चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर को आप विधायकों को 17 अक्टूबर तक दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

आयोग ने सख्त भाषा में कहा था कि अगर विधायक जवाब नहीं देते तो मान लिया जाएगा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है।

आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक चुनाव आयोग में जवाब न देने के पीछे दलील दे रहे हैं कि आयोग ने करीब 2500 पन्नों के दिल्ली सरकार के जवाब पर हमें जवाब देने के लिए समय कम दिया साथ ही इस दौरान हमारे वकील छुट्टी पर थे क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दशहरे की छुट्टियां चल रही थीं।

बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों ने चुनाव आयोग से चार हफ्तों का समय और मांगा है। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल ने कहा कि 23 सितंबर को आयोग ने इनको 15 दिन का समय दिया, इसके बाद फिर 10 दिन का समय मिला।

25 दिन में भी जवाब नहीं दे रहे और एक महीना का समय फिर से मांगना दिखाता है कि विधायकों की कोशिश केवल इस मामले को लंबा खींचने की है।

नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत और जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने चुनाव आयोग में जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कोई वेतन, भत्ता, सुविधा वगैरह सरकार से नहीं लिए इसलिए वे लाभ के पद के दायरे में नहीं आते।

इन विधायकों के मुताबिक दिल्ली के मुख्य सचिव के जवाब में ऐसा कुछ नहीं जिससे लगे कि उन्होंने सरकार से कोई लाभ लिया।

23 सितंबर को जब चुनाव आयोग में सुनवाई हुई तब 21 आप विधायकों ने मूल रूप से दिल्ली के मुख्य सचिव के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर तक का समय दिया। इसके बाद 7 अक्टूबर को विधायकों ने चुनाव आयोग से दिल्ली सरकार के जवाब की हार्ड कॉपी मांगी और चार हफ्ते का समय फिर मांग लिया।

इस पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आपको पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी मिल चुकी है। आयोग आपको हार्ड कॉपी देने को बाध्य नहीं। 17 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करें। जवाब न देने की सूरत में हम मान लेंगे कि आपके पास कहने को कुछ नहीं और फिर फैसला करेंगे।

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