नई दिल्ली। केजरीवाल के रिश्वत वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग ने गोवा मुख्य चुनाव अधिकारी को अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
चुनाव आयोग ने गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी को इसका अनुपालन करते हुए कानूनी कार्रवाई के इसकी रिपोर्ट 31 जनवरी दोपहर तीन बजे से पहले भेजने के आदेश दिए हैं।
आयोग के अनुसार केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई आईपीसी की धारा- 123(1), 171बी, 171 ई के तहत की जाएगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 जनवरी को अपने भाषण के दौरान भाजपा और कांग्रेस से पैसे लेकर वोट उनकी पार्टी को देने की अपील की थी।
इसके बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना और उन्हें दोबारा इस तरह के बयान नहीं देने का सख्त निर्देश भी दिया था।
बावजूद इसके केजरीवाल ने चुनाव आयोग के निर्देश पर अमल नहीं किया और चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, ‘चुनाव आयोग का ये निर्देश सरासर गलत है। निचली अदालत ने इस मामले में मेरे पक्ष में फैसला दिया था।
चुनाव आयोग ने कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया है। हम चुनाव आयोग के इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे।’
इससे पहले चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर कहा था कि प्रथम दृष्टि में उनका बयान आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि गोवा में आचार संहिता 4 जनवरी से ही लागू हो गई थी।
नोटिस में यह भी कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल 19 जनवरी तक अपना जवाब दायर नहीं करते तो उनकी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही आयोग ने रविवार को उनके खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं।