काहिरा। मिस्र की एक अदालत ने अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को जुलाई, 2013 में प्रर्दशनकारियों की हत्या के आरोप में 20 वर्ष की सजा सुनाई है।
मुर्सी के साथ-साथ मुस्लिम ब्रदरहुड के 12 शीर्ष नेताओं को भी 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।
ताकत के दुर्पयोग का दोषी बताते हुये न्यायाधीश अहमद यूसुफ ने कहा कि यह सज़ा ताकत के प्रदर्शन और गैरकानूनी हिरासत को लेकर है।
मुर्सी को जुलाई, 2013 में हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद सेना ने अपदस्थ कर दिया गया था तथा उनपर और 13 अन्य लोगो पर प्रदर्शनकारियों की हत्या, हथियार रखने और हिंसा भडकाने का भी आरोप है।
गौरतलब है कि इस मामले के अलावा मुर्सी पर 2011 की क्रांति के दौरान जेल से भाग जाने, जासूसी, न्यायपालिका का अपमान करने और अल जजीरा चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे दस्तावेज सौंपने के भी आरोप हैं।