नई दिल्ली। बैंकों से नौ हजार करोड़ रुपए का ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा है ।
इससे पहले ब्रिटेन ने बुधवार को विजय माल्या को अपने देश से बाहर निकालने के लिए इनकार करते हुए कहा कि उनके यहां ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके आधार पर माल्या को निकाला जा सके। लेकिन ये भरोसा दिया है कि भारत अगर प्रत्यर्पण के लिए कोशिश करेगा तो उसमें वह पूरा सहयोग करेगा।
वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन इससे पहले भी इसी तरह के कदम उठा चुका है। हम इसका दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। जैसे ही इस मामले की जांच पूरी होगी, तब हम प्रत्यर्पण की मांग रखेंगे। जांच एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रहीं हैं कि इस मामले में बैंकों की ओर से क्या चूक हुई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने सूचित किया है कि 1971 आव्रजन कानून के तहत देश में रहने के लिए वैध पासपोर्ट रखने की मांग नहीं की जा सकती है। हालांकि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए परस्पर कानूनी सहायता अथवा प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।