नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आदेश जारी कर संगठन के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के पैसे के निकासी के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पर आधारित एक सरल एवं संक्षित फॉर्म जारी किए है।
ऑनलाइन तकनीक वाले इस प्रकिया के जरिए अंशधारकों को अब दावों के निपटान के लिए नियोक्ता (कंपनी) के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक पीएफ निकासी दावों के ऑनलाइन निपटान की दिशा में एक नए तकनीकी की शुरुवात करते हुए एक सरल एवं संक्षित फॉर्म जारी किए गए है।
जारी किए गए सरल एवं संक्षिप्त फॉर्म के जरिए ईपीएफओ के अशंधारक भविष्य निधि (पीएफ) की निकासी के लिए आवेदन अपने नियोक्ता (कंपनी) के सत्यापन के बिना ही जमा करा सकते हैं।
यह सुविधा उन अंशधारकों के लिए होगी, जिनका यूनिवर्सल या पोर्टेबल पीएफ खाता संख्या (यूएएन) सक्रिय हो चुका है I साथ ही जिसने अपने बैंक खाता और आधार संख्या जैसी जानकारी ईपीएफओ को सौंप दिया है।
ईपीएफओ के अधिकारियों के अनुसार फॉर्म का एक कॉपी यूएएन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। जानकारी हो कि मौजूदा व्यवस्था के तहत अंशधारकों को पीएफ निकासी संबंधी अपने दावे अपने मौजूदा या पूर्व नियोक्ता के जरिए खुद जमा कराने होते हैं।
इस उद्देश्य के लिए अपने नियोक्ता (कंपनी) के द्धारा आवेदन फॉर्म का सत्यापन करना अनिवार्य होता है। इस ऑनलाइन सुविधा के शुरु होने से अब अंशधारकों को नियोक्ताओं के जरिए अपने फॉर्म का सत्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।