मुंबई। नासिक के सुरगाणा स्थित प्राथमिक स्कूल में 6 वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला परिषद के प्राथमिक आध्यापक को जिला न्यायालय ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है।
गौरतलब है कि सुरगणा स्थित जिला परिषद के प्राथमिक स्कूल के आध्यापक मनोज चहांदे ने 21 अगस्त 2015 को स्कूल के कमरे में 6 वर्षीय बच्ची के साथ कुकर्म किया था।
मामले की शिकायत पीड़ित बच्ची के परिवार द्वारा सुरगाणा पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश एमएच मोरे की अदालत में हुई। सरकार की ओर से गायत्री पटनाला ने न्यायालय में 5 गवाहों के बयान दर्ज कराए।
न्यायालय ने कुकर्म एवं बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के अंतर्गत गवाह एवं सबूत के आधार पर अध्यापक चहांदे को 5 साल के कारावास के साथ 1 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।