जोधपुर। एक विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने बुधवार को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक पूर्व कमांडर वर्क्स इंजीनियर को रिश्वतखोरी का दोषी ठहराया और उसे चार साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर स्टेशन के अधिकारी आर के बंसल पर 15,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया।
सीबीआई ने 29 दिसंबर, 2011 को बंसल के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संंबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बंसल इस मामले के शिकायकर्ता के बिल को पास कराने के वास्ते 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे।
सीबीआई ने शिकायत के बाद जाल बिछाया था और बंस को गिरफ्तार किया था। जोधपुर की सीबीआई अदालत में 30 मार्च, 2013 को बंसल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।