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ex Vice Chancellor of JNVU BS Rajpurohit gets relief by supreme court
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जोधपुर विवि के पूर्व कुलपति पुरोहित को तुरंत रिहा करें: सुप्रीम कोर्ट

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जोधपुर विवि के पूर्व कुलपति पुरोहित को तुरंत रिहा करें: सुप्रीम कोर्ट
ex Vice Chancellor of JNVU BS Rajpurohit gets relief by supreme court
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ex Vice Chancellor of JNVU BS Rajpurohit gets relief by supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीएस पुरोहित को तुरन्त रिहा करने का आदेश दिया है।

उन्हें पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएस पुरोहित की ओर से वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पुरोहित को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। उनकी दलील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित को बिना शर्त रिहा करने के आदेश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई कि कोर्ट के बिना निर्देश के आपने गिरफ्तार कैसे किया। राजस्थान सरकार की ओर अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए थे।

2012-13 में करीब 150 लेक्चरर्स की नियुक्ति में गड़बड़ी के बाद राजस्थान सरकार ने पुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस मसले पर जांच जारी रख सकते हैं लेकिन आगे कोई भी कार्रवाई बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं कर सकते हैं। शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।