बोकारो। बोकारो के जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (फास्ट ट्रैक) रंजीत कुमार की अदालत ने अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी और बलात्कार का प्रयास करने के आरोपी एक कलियुगी पिता को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई।
अदालत के विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि महिला थाने में दर्ज मुकदमे में स्थानीय भारत एकता को-ऑपरेटिव कालोनी निवासी और पेशे से अभियंता आरोपी कर्ण राकेश रोशन पर उनकी नाबालिग पुत्री ने आरोप लगाया कि उसके पिता उसके साथ हमेशा छेड़खानी करते हैं और बलात्कार का प्रयास करते हैं।
इस खबर का खुलासा होने पर पीड़िता की मां ने जब विरोध किया तो उसके साथ भी आरोपी ने मारपीट की। अदालत ने इस मामले में उन्हें दोषी पाते हुए पांच साल की सजा तथा पांच हजार रुपए जुर्माना के अलावा तीन साल के सश्रम कारवास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को चास जेल भेज दिया गया।