गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के सोमवार को हुए मतदान के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के विरूद्ध कामरूप (मेट्रो) जिला चुनाव अधिकारी ने दिसपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री को पहले ही इस बावत बता दिया गया था, बावजूद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया जिसके चलते दिसपुर थाने में रिप्रेजेंटेटिव आफ पीपुल्स एक्ट की धारा 126 के तहत मामला दायर कराया गया है।
ज्ञात हो कि बीते कल मुख्यमंत्री गोगोई ने चुनाव आयोग की मनाही के बावजूद गुवाहाटी के गणेशगुड़ी स्थित एक होटल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट चिन्मय नाथ से कहा कि यदि वे गिरफ्तार करना चाहें तो कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री के संवाददाता सम्मेलन में पहुंचने से पहले ही नाथ होटल में पहुंच चुके थे। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि यह संवाददाता सम्मेलन नहीं हो सकता, इसलिए सभी को जाने को कहा। लेकिन मुख्यमंत्री निर्धारित समय पर पहुंचकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तुरंत ही जिला प्रशासन व राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मुहैया कराने को कहा गया। जिसके बाद देर शाम को दिसपुर थाने में मुख्यमंत्री के विरूद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दायर किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विरूद्ध निश्चित ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।