रांची। दुमका कोषागार से अवैध निकासी (आरसी 38ए/96) मामले में लालू प्रसाद समेत 28 आरोपी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में सोमवार को उपस्थित हुए।
मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 29 जून निर्धारित की है। जबकि दो आरोपियों मनोरंजन प्रसाद और लाल मोहन प्रसाद ने मेडिकल आवेदन देकर कोर्ट में उपस्थित होने पर असमर्थता जताई।
मामले में दो आरोपी सरकारी गवाह बन चुके है। जबकि दो आरोपी श्रीपद दुबे और जगरनाथ मिश्र का सीआइपीसी की धारा 300 के तहत आवेदन झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकृत कर लिया है। जिसके कारण वे इस मामले से अलग हो चुके है। कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को तलब किया था।
मामले के कुल 48 आरोपियों में से 14 की मुत्यु हो चुकी है। सुबह साढ़े सात बजे लालू प्रसाद कोर्ट में उपस्थित हुए। उस समय सात आरोपी कोर्ट में उपस्थित थे। दो मिनट के न्यायिक प्रक्रिया के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर कोर्ट से निकल गए।
लालू प्रसाद करीब पांच मिनट तक कोर्ट परिसर में रहे। कोर्ट जाते वक्त लालू गंभीर दिखे। लालू ने कहा कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। जिसपर 29 जून को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दुमका कोषागार का मामला तीन करोड़ 48 लाख 37 हजार 601 रुपए की अवैध निकासी का है। सीबीआई की ओर से कुल 350 गवाहों में से 240 की गवाही हो चुकी है।
सोमवार को कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा, आरके राणा, विद्यासागर निषाद, फूलचंद सिंह, बेक जुलीयस, एमएम बेदी, डा पिताबर झा, नरेश प्रसाद, ओपी दिवाकर, डा नंद किशोर प्रसाद, डा रघुनंदन प्रसाद, पंकज मोहन भुई, डा विमलकांत दास, सत्येन्दु्र कुमार दास, सरस्वती चंद्रा, राजाराम जोशी, डा अजीत वर्मा, अरुण कुमार सिंह, गोपी कांत दास, केके प्रसाद, बेनु झा, राधा मोहन मंडल, अधिप चंद्र चौधरी, एमसी सुवर्णा, राजेन्द्र कुमार बगोड़िया और महेश प्रसाद पेश हुए।