नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को करारा झटका देते हुए अपने फैसले में कहा कि लालू पर चारा घोटाला के शेष पांचों मामलों में भी मुकदमा चलेगा। लालू पहले ही एक चारा घोटाला मामले में दोषी साबित हो चुके हैं और उसके खिलाफ उनकी अपील शीर्ष न्यायालय में लंबित है।
न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश अमिताव रॉय की सदस्यता वाली पीठ ने रांची उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि सभी मामलों में सभी आरोपों को लेकर उन पर मुकदमा चलेगा।
रांची उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि लालू को एक चारा घोटाला मामले में दोषी साबित किया जा चुका है, इसलिए अन्य मामलों में उन पर मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है।
पीठ ने साथ ही मुकदमे की कार्रवाई नौ महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर हैरानी जताई कि एक ही न्यायाधीश एक मामले में समान तथ्य होने पर भी एक आरोपी के लिए अलग और लालू प्रसाद के लिए अलग फैसला कैसे सुना सकते हैं।
पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से देरी पर भी आपत्ति जताई और जांच एजेंसी के निदेशक को मामले की जांच करने तथा इसके लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।