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Former chief ministers refuse to eviction govt bungalow, seek time
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पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बंगला खाली करने से मना किया, मांगा समय

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पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बंगला खाली करने से मना किया, मांगा समय
nainital high court
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देेहरादून। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आंवटित सरकारी बंगाले खाली कराने के मामले में बुधवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायाधीश वीके बिष्ट की खंडपीठ में रूलक संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

इसमें सरकार की ओर से 16 दिसंबर तक बंगले खाली कराने का नोटिस जारी करने संबंधित जवाब दाखिल किया गया।

गौरतलब हो कि कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि वह पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले कब तक खाली करा रही है। इस पर सरकार अभी तक चुप थी।

कोर्ट के सख्त होते ही राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को 16 दिसम्बर तक पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली करने का फरमान जारी कर दिया।

बुधवार को सरकार ने कोर्ट में बताया कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 16 दिसंबर तक सरकारी बंगले खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है।

सुनवाई के दौरान उपस्थित पूर्व सीएम एनडी तिवारी के अधिवक्ता ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बंगला खाली करने में असमर्थता जताई।

पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, भगत सिंह कोश्यारी, डॉक्टर निशंक, बीसी खंडूरी,की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में मात्र दो माह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।