चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व इनेलो नेता सतबीर कादियान को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 24 सालों तक चली जांच प्रक्रिया के बाद सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
इफको के रेट इंटरेस्ट घोटाले में दोषी पाए गए कादियान पर सीबीआई की विशेष अदालत ने पचास लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
शुक्रवार को कडकडडुमा में सीबीआई की विशेष अदालत में न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने सतबीर कादियान को इफको के रेट इंटरेस्ट घोटाले में दोषी मानते हुए सात साल की कैद व पचास लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई अदालत में 23 अगस्त को ही सतबीर कादियान सहित 6 आरोपियों की सजा पर बहस हुई थी। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला 26 अगस्त के लिए सुरक्षित रखते हुए सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल भेज दिया था।
गौरतलब है कि सतबीर कादियान को हरियाणा की इनेलो सरकारने 1989 दिसम्बर में इफको का ऑल इंडिया चेयरमैन बनाया था। सतबीर कादियान 1992 तक चेयरमैन रहे इस दौरान इफको में 114 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी।
जिस पर सरकार ने सीबीआई से पूरे प्रकरण की जांच कराने का आदेश दिया था। सीबीआई ने सतबीर कादियान को मुख्य आरोपी बनाते हुए 31 मार्च 1993 में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस के कई आरोपियों की वर्तमान समय में मौत हो चुकी है।