पूर्णिया। सुपर स्टार शाहरुख खान पर पूर्णिया की अदालत में गुरुवार को एक मुकदमा दायर किया गया है। एक कंपनी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
खान के अलावा प्रयाग ग्रुप कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक समेत प्रबंध निदेशक और प्रबंधक को आरोपी बनाया गया है। इस मामले को सीजेएम अवधेश कुमार ने जांच के लिए अपने न्यायालय में रख लिया है।
यह आपराधिक मामला पूर्णिया जिले के गढ़बनैली निवासी अब्दुल गफ्फार की ओर से अधिवक्ता रमण कुमार सिंह ने दायर किया है।
इसमें यह आरोप लगाया गया है कि अभिनेता शाहरुख खान ने प्रयाग ग्रुप के ब्रैंड एम्बेसेडर की हैसियत से लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा इस कंपनी में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह भी दावा किया गया है कि कंपनी पर पांच हजार करोड़ रुपये की देनदारी शुरू होने के साथ ही कंपनी ने यहां करोबार बंद कर दिया है। यह मामला अदालत में धारा 406, 420, 467, 468, 471, 472 और 120 बी के तहत दर्ज हुआ है।
शिकायतकर्ता अब्दुल गफ्फार का कहना है कि वह उस कंपनी में एक एजेंट हैं और उसने यहां के दर्जनों लोगों से मासिक जमा योजना, सावधि जामायोजना और फिक्स्ड डिपॉजिट में नौ लाख रुपए जमा करवाया है, जिसमें मैच्यूरिटी के बाद भी लोगों का भुगतान नहीं किया गया है। उनके जैसे दर्जनों एजेंट हैं जिनके साथ कंपनी ने इस प्रकार की धोखधड़ी की है।