नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त में लिए गए निर्णय के अनुसार अब देश के छह मेट्रो शहरों में शुक्रवार से एटीएम से ट्रांजेक्शन की संख्या सीमित कर दी गई है। यह नियम 1 नवम्बर से प्रभावी हो गए है।…
रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के अनुसार अब दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, बेंगलूरु और हैदराबाद में अपने ही बैंक के एटीएम से प्रति महीने पांच और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजेक्शन करने पर उपभोक्ता को शुल्क देना होगा। इसके बाद किए जाने वाले प्रति लेनेदेन के लिए बीस रुपए शुल्क लिया जाएगा। देश के अन्य हिस्सों में यह नियम लागू नहीं होगा। शेष भारत में खुद के बैंक से प्रति माह असीमित लेनेदेन तथा अन्य बैंकों से महीने में पांच बार निशुल्क लेने देन के किया जा सकेगा।
बैंकों पर निर्भर निर्णय
देश के छह मेट्रो सिटी पर यह नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लागू किया है। वैसे बैंके चाहें तो उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए इसकी संख्या बढ़ा भी सकती है।