नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार राष्ट्रीय उड़ान प्रतिबंध के नियमों को जारी किया जिसमें घरेलू उड़ानों में गलत बर्ताव करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर 2 साल तक का प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू और उड्डयन सचिव आर. एन. चौधरी ने इन नियमों पर जनता और उद्योग के हितधारकों से राय मांगी है।
प्रस्तावित नियमों के तहत एयरलाइन गलत बर्ताव करने वाले यात्रियों पर उनके अपराध के हिसाब से तीन महीने से लेकर दो साल तक का उड़ान प्रतिबंध लगा सकती है।
चौबे ने संवाददाताओं से कहा कि हमने यात्रियों के गलत बर्ताव की तीन श्रेणियां बनाई है। पहली श्रेणी के तहत हावभाव से हिंसा करना शामिल है। दूसरी श्रेणी के तहत शारीरिक हिंसा जैसे धक्का देना, मारना या गलत तरीके छूना है। वहीं तीसरे श्रेणी में जान को खतरा हो ऐसी हिंसा को शामिल किया गया है।
चौबे ने बताया कि पहली श्रेणी के तहत गलत बर्ताव करने वाले यात्री पर तीन महीने के लिए दूसरी श्रेणी के तहत 6 महीनों के लिए तथा तीसरी श्रेणी के तहत 2 साल या उससे अधिक समय के लिए विमान में उड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
इसके तहत सभी एयरलाइनों को तीन सदस्यीय समिति का गठन करना होगा जो उड़ान दल की शिकायतों पर जांच करेगी और 10 दिन के अंदर कार्रवाई करेगी।