बीकानेर। राजस्थान के गंगानगर में बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम की विशेष अदालत ने एक बालिका से दुष्कर्म करने के7 आरोपी को सोमवार को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ओपी सींवर ने अभियुक्त संदीप (23) को अधिनियम की धारा 5-6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत भी दोषी माना और क्रमश: तीन वर्ष और पांच वर्ष की सजा अलग से सुनाई।
मामले के अनुसार घमूड़वाली थाना क्षेत्र में 26 सितम्बर 2014 को संदीप ने विद्यालय जा रही एक आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।