गुवाहाटी। गौहाटी हाईकोर्ट ने असम की राजधानी गुवाहाटी के दिघलीपुखरीपार में युद्ध स्मारक निर्माण की अनुमति दे दी है।
गौरतलब है कि युद्ध स्मारक निर्माण के सिलसिले में डा. हिरेन गोहाईं समेत पांच विशिष्ट नागरिकों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश अजित सिंह तथा न्यायाधीश मंजित भुइंया की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि असम सैनिक कल्याण परिषद की ओर से दिघलीपुरीपार में युद्ध स्मारक निर्माण किए जाने के कार्य को चुनौती देते हुए गोहाईं समेत पांच विशिष्ट नागरिकों ने गौहाटी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने युद्ध स्मारक निर्माण को स्थगित रखने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान असम सैनिक कल्याण परिषद की ओर से निदेशक केसी चौधरी ने न्यायालय में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि इससे दिघलीपुखरी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा।
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के शिशु व युवा पीढ़ी को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही युद्ध स्मारक से देश के लिए प्राण गंवाने वाले सेना के जवानों के प्रति भी सम्मान बढ़ेगा।
असम सैनिक कल्याण परिषद ने न्यायालय से वादा किया कि दिघलीपुखरी के जल को सुरक्षित रखने के अलावा इसे अतिक्रमणकारियों से भी मुक्त रखा जाएगा।