गया। बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में बुधवार को गया की एक अदालत ने दोषी करार दिए गए जद (यू) की निलंबित विधान पार्षद के बेटे रॉकी यादव सहित तीन लोगों को उम्रकैद और आरोपी को शरण देने के मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई।
गया व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को छात्र आदित्य सचदेवा हत्या मामले में रॉकी, उसके भाई टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा बिंदी यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक सरताज अली खान ने बताया कि रॉकी को आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपए, जबकि टेनी और राजेश को 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले में 31 अगस्त को मुख्य आरोपी रॉकी यादव, उसके भाई राजीव उर्फ टेनी यादव और एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को हत्या का दोषी करार दिया, जबकि बिंदी यादव को भादंवि की धारा 212 और 177 के तहत आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया था। अदालत ने इस मामले में सजा के लिए बुधवार की तारीख मुकर्रर की थी।
रॉकी यादव सत्तारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है। सात मई, 2016 को 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से बोधगया से अपने गया स्थित घर आ रहा था। रास्ते में साइड नहीं देने से नाराज रॉकी ने ओवरटेक कर सचदेवा की कार रोक दी थी और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।