गया। बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोप में गुरुवार को गया की एक अदालत ने जद (यू) की पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया।
अदालत इन चारों आरोपियों की सजा छह सितंबर को तय करेगी। गया व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्य आरोपी रॉकी यादव को हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने रॉकी के अलावा उसके भाई राजीव उर्फ टेनी यादव और जद (यू) से निलंबित पूर्व एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को भी हत्या का दोषी करार दिया।
लोक अभियोजक सरताज अली खान ने बताया कि इस मामले में अदालत ने आरोपी रॉकी के पिता बिंदी यादव को भादंवि की धारा 212 और 177 के तहत आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया है।
गया शहर में सात मई, 2016 को 12वीं का छात्र आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से घर लौट रहा था, रास्ते में पीछे से आ रही जद (यू) की एमएलसी के बेटे की कार को साइड न देने पर एमएलसी के बेटे रॉकी ने ओवरटेक कर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी।